sanews क्या मस्तूरी तहसील में पदस्थ मैडम को बादाम की है जरूरत, उच्च न्यायालय के आदेश पर रुका बुलडोजर,,,

तहसील न्यायालय ने कब्जा धारी को शासकीय भूमि ख.नं. 187/2 रकबा 0.809 है. में से रकबा 0.40 ए. 70.809 हे से अवैध कब्जा दिनांक 24/04/2020 तक अनिवार्य रूप से हटवाकर पंचनामा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।

क्या मस्तूरी तहसील में पदस्थ मैडम को बादाम की जरूरत है अपने ही आदेश की पालन नहीं कर पा रही है  दबंग मैडम नोटिस जारी होने के बाद कब्जा धारी के अवैध मकान को कब्जा हटाकर पंचनामा प्रस्तुत करने के लिए 24/4/2026तक का  समय दिया गया है पर मैडम की याददाश्त इतना कमजोर हैं कि प्रमोशन के चक्कर में खुद मकान को तोड़ने के लिए पूरा दलबल  बुलडोजर लेकर पहुंच गई कब्जा स्थल ।
कब्जा धारी दबंग मैडम के सामने गिड़गिड़ाता रहा  मत तोड़िए कहकर पर मैडम को प्रमोशन दिखाई दे रहा था और  दो कमरों के बने  भवन पर बुलडोजर चलवा दिया कब्जा धारी  लाख कोशिश किया रोकने के लिए पर दबंग मैडम नहीं मानी पीड़ित व्यक्ति के बात  कब्जा धारी को भारी नुकसान उठाना पड़ा पीड़ित ने उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से याचिका लगाया कि बिना सुने तोड़ा जा रहा है भवन जिस पर  उच्च न्यायालय से  पीड़ित को स्टे मिल गया और तहसील न्यायालय के आदेश पर रोक लग गया जिसके बाद भी मैडम की मन नहीं भरी  बुलडोजर चलते ही रहा पुनः उनके फोन पर  उच्च अधिकारियों का फोन की घंटी बजने लगा जिसके बाद  बुलडोजर रुका तब   पीड़ित ने राहत की सास लिया ।

पीड़ित व्यक्ति ने किया मांग दे मस्तूरी तहसीलदार  मुआवजा ।

पीड़ित व्यक्ति ने लगाया बड़ा आरोप प्रमोशन के लिए उनके ही मकान को तोड़ा गया और कहा कि 24/4/2026तक मकान खाली करने का आदेश जारी किया है तो किस नियम के तहत तोड़ा गया मकान जवाब दे तहसीलदार मस्तूरी ।


पीड़ित को नहीं मिला अभी तक आदेश की कापी 
आखिर क्यों नहीं दे रहे हैं जवाबदार अधिकारी आदेश की कॉपी।
स्वराज संदेश मस्तूरी।मस्तूरी तहसील न्यायालय ने जारी किया बेदखली की कार्यवाही करने का आदेश तहसील  न्यायायल के रा.प्र.क. 202509071400006/31-68/2024-25 पक्षकार छ.ग. शासन विरुद्ध अनावेदक अश्वनी टोण्ट्र पिता चंद्र शेखर टोण्ड्रे ग्राम खुदुभांटा में पारित आदेश दिनांक 10.04.2026 अनुसार छ.ग.भू.रा. संहिता 1959 की धारा 248 के अंतर्गत शासकीय भूमि ख.न. 187/2 रकबा 0.809 है. में से रंकबा 0.40 ए./0.162 हे भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

जिसके बाद कब्जा धारी को शासकीय भूमि ख.नं. 187/2 रकबा 0.809 है. में से रकबा 0.40 ए. 70.809 हे से अवैध कब्जा दिनांक 24/04/2020 तक अनिवार्य रूप से हटवाकर पंचनामा प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे।


पीड़ित  अश्वनी कुमार ने किया मांग नुकसान का करे भरपाई तहसीलदार मस्तूरी यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ भेद भाव किया जा रहा है जिस खसरा नंबर पर कब्जा हे वह अकेला किया है क्या कई लोगों ने किया है।उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा।


मस्तूरी तहसीलदार शिल्पा भगत
 बाइट 
अवैध कब्जाधारी को कई बार नोटिस जारी किया गया है फिर भी वह मकान खाली नहीं किया वहां शासन ने आरटीओ के लिए धरम काटा हेतु जमीन आवंटित है यह मामला एक साल पुराना है। जो 24/4/2026का आदेश जारी हुआ  है वह कब्जा धारी के लिए नहीं वह  जमा दार को आदेश जारी किया है कि मकान खाली कर  पंचनामा बनाकर जमा करने के लिए है । अवैध कब्जाधारी के खिलाफ कार्यवाही किया जा रहा था पर उच्च न्यायालय के आदेश पर बुलडोजर कार्यवाही अभी रोक   लगी है।
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