ssnews नियमा विरुद्ध, अवैध प्लाटिंग कर आम जनता के जेब में डाल रहे हैं, जमीन दलाल डाका,अवैध प्लाटिंग करने वाले चार लोगों के ऊपर ,एसडीएम ने लगाया जुर्माना,,,

मस्तूरी में नियमा विरुद्ध, अवैध प्लाटिंग कर आम जनता के जेब में डाल रहे हैं, जमीन दलाल डाका।

अवैध प्लाटिंग करने वाले चार लोगों के ऊपर एसडीएम  ने लगाया जुर्माना।

 

स्वराज संदेश बिलासपुर । मस्तूरी क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लाटिंग और जमीन खरीदी बिक्री में भारी गोरख धंधा  बैखोफ चालू  है जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर कई सक्रिय दलाल आपको तहसील कार्यालय में आए दिन मिल जाएंगे जो मस्तूरी क्षेत्र के तहसील कार्यकाल के सामने, मल्हार रोड, मोहतरा रोड में दर्जनों अवैध प्लाटिंग चल रहा है ,जयराम नगर रोड, फोरलेन दरीघाट में भी खुलेआम छतरी लगा लोग बेच रहे हैं प्लाट लिमतरा , मोहतरा, पारघाट टोल प्लाजा के आस पास, नेशनल हाईवे मस्तूरी जैसे मार्ग पर उचित दामों में प्लाट बिक्री करते हैं या फिर करवा रहे हैं जिसमें से आधे से ज्यादा प्लाट शासन के गाइडलाइन से कोसों दूर है शासन के नियमाविरुद्ध मस्तूरी में ऐसे कई प्लाटिंग है जहां ना तो मौके पर सड़क दिखाई देती है ना ही नाली दिखाई देती है सिर्फ कागजों में सर्व सुविधा युक्त है कह कर जमीन खरीदने वाले लोगों को दिखाया जाता है जबकि प्लाटिंग करने के बाद उस प्लाट में सीसी रोड, नाली ,पानी टंकी, मंदिर ,गार्डन ,विधुत के लिए जगह आरक्षित रखना पड़ता है लेकिन यह सब दिखावा बस हैं ऒर भोले भाले लोग फस रहे हैं अवैध प्लाटिंग करने वाले के चक्कर में  बाकी तहसील कार्यालय में ऐसे कई लोग अभी भी अपने जमीन रजिस्ट्री को लेकर सक्रिय दलालों के चक्कर और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।हाल ही में अवैध प्लाटिंग को लेकर मस्तूरी एसडीएम पंकज से शिकायत भी हुआ था लेकिन शिकायत की जांच में निकले मस्तूरी एसडीएम ने ऊंट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को सच करते हुए सिर्फ तीन से चार लोगों के ऊपर नाम मात्र करवाही के लिए दस हजार का जुर्माना लगाकर मानों अवैध प्लाटिंग करने वालों को संरक्षण दे दी हो। मस्तूरी एसडीएम अवैध प्लॉट बिक्री करने वाले
मधु सूदन पिता हीराराम  जयरामनगर के नाम पर 125/1  0.6570 हेक्टेयर पर,अनिल पटेल पिता हीराराम खसरा नम्बर 125/22  रकबा 1.50 एकड़ पर, संजय कुमार, रामकुमार, सनत कुमार, पिता मालिकराम सरगवा निवासी भूमि खसरा नम्बर78/9 ,78/28,78/29पर,
संदीप कुमार पिता महेन्द कुमार मस्तूरी  खसरा
414,415/1रकबा इन चारों पर छत्तीसगढ़ पंचायती राज धारा अधिनियम 1993 की धारा 160 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मंगा था। जवाब मिलने के बाद। शिकायत सही पाए जाने पर इन लोगों के ऊपर दस दस हज़ार  की जुर्माना लगाया गया था। पर कुछ शिकायत करताओ ने इस कारवाही पर भी कई सारे सवाल उठाए हैं क्योंकि जितने भी लोगों को अवैध प्लाटिंग कीजिए नोटिस मस्तूरी एसडीएम के द्वारा दिया गया था जिसका जिसका जवाब सभी ने एक ही प्रकार का दिया है कि वह लोग अपनी जमीन टुकड़ों टुकड़ों में सिर्फ अपने रिश्तेदार को घरेलू स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से बेची है  कहकर जवाब दिया गया है जिसमें जवाबदार अधिकारी और अवैध प्लाटिंग करने वाली सक्रिय दलालों की मिलीभगत स्पष्ट रूप से जगजाहिर होते दिख रही है। पता नहीं मस्तूरी क्षेत्र को सक्रिय जमीन दलालों और कमिशनखोरो से कब छुटकारा मिल पाएगा और मस्तूरी क्षेत्र की जनता को कब तक ऐसे ही आपने कामों को लेकर शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ेंगे।
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