ssnews राखड गाड़ीयों से अवैध वसूली करने वाले गतौरा सरपंच गुड्डू राठौर की थाने में दर्ज हुआ रिपोर्ट आधा दर्जन से अधिक है इनके नाम पर एफ आई आर,,
उप-सरपंच देव सिंह पोर्ते ने इस पुरे मुद्दे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पंचायत सरपंच होने के नाते गुड्डू राठौर पंचायत की छवि खराब करने पर लगे हुए हैं, ऐसे व्यक्ति पर तत्काल उचित कार्यवाही करने की मांग कहीं।
स्वराज संदेश बिलासपुर। मस्तूरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गतौरा सरपंच के द्वारा ट्रक चालकों से अवैध उगाही करने का मामला प्रकाश में आया है। जिसपर छत्तीसगढ फ्लाई ऐश ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की शिकायत के बाद पुलिस ने सरपंच के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ फ्लाई ऐश ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के
अनुसार यह पूरा मामला एनटीपीसी के प्लांट से राखड़ परिवहन का है। जिसमे लगे ट्रक चालकों से गतौरा के सरपंच सुरेश राठौर उर्फ गुडडू काफी समय से अवैध वसूली करता आ रहा है। जिसे अपनी नियति मान कर ट्रक मालिक भी हर महीने गतौरा के सरपंच सुरेश राठौर उर्फ गुडडू को मोटी रकम दे देते थे। पूर्व में राखड़ परिवहन में छत्तीसगढ़ के बाहर की भी गाड़िया चल रही थी। तो सरपंच सुरेश राठौर उर्फ गुडडू को बड़ी मात्रा में उनसे पैसा मिलता था। इसी बीच हालहि में छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने एनटीपीसी प्रबंधन से दूसरे राज्यों के ट्रको को राखड़ परिवहन के काम देने का विरोध कर शिकायत की। इसके बाद एनटीपीसी प्रबंधन की ओर से दूसरे राज्यों के ट्रांसपोर्टर का काम बंद करा दिया। वर्तमान में केवल छत्तीसगढ़ के ट्रांसपोर्टर राखड़ परिवहन का काम कर रहे हैं। इस निर्णय का सीधा असर सरपंच सुरेश राठौर उर्फ गुडडू की दो नंबर की कमाई पर हुआ। जिससे आग बबूला सरपंच ने बुधवार की रात उसने राखड़ परिवहन में लगे वाहनों को रोक कर ट्रांसपोर्टर से प्रति ट्रक के हिसाब से रुपये की मांग की। जिससे माना करने पर सरपंच द्वारा जमकर धमकाया गया।
ट्रांसपोर्टर के अनुसार सरपंच सुरेश राठौर उर्फ गुडडू ने उनसे दूसरे राज्यों से आए ट्रांसपोर्टर से जो पैसा उसे मिलाता था। उसकी भरपाई स्थानीय ट्रांसपोर्टर द्वारा किया जाए। जिसके बाद देर से ही सही लेकिन महीनो बाद सरपंच की दबंगई के खिलाफ आवाज उठाने का निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ फ्लाई ऐश ट्रक ओनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने मामले की शिकायत मस्तूरी थाने में दर्ज कराई। जिसके बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद सरपंच के खिलाफ धारा 294-IPC, 341-IPC, 385-IPC, 506-IPC के तहत मामला दर्ज कर
आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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