ssnewsग्रामीणों की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर ने महिला समूह को नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर मांगा जवाब,,,

ग्रामीणों की शिकायत पर फूड इंस्पेक्टर ने नोटिस जारी कर दो दिवस के भीतर मांगा जवाब

श्रीमती रामीन बाई अध्यक्ष, अनामिका महिला स्व सहायता समूह धनगंवा,श्रीमती प्रमिला बाई सचिव, अनामिका महिला स्व सहायता समूह धनगंवा
,  संतू लाल यादव निवासी ग्राम धनगंवा


स्वराज संदेश मस्तूरी।  ग्रामीणों की शिकायत के बाद मस्तूरी एसडीएम ने कार्यवाही करने का दिया आदेश जिस पर फूड इंस्पेक्टर ने दो दिवस के भीतर मांगा जवाब महिला समूह से  विभिन्न बिंदुओं पर शासकीय उचित मूल्य दुकान धनगंवा-402002032 के संचालक एजेंसी अनामिका महिला स्व सहायता समूह धनगंवा के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जांच दिनांक 17-04-2023 को खाद्य निरीक्षक मस्तूरी द्वारा की गई जिसमें 01. महिला समूह के सदस्यों के द्वारा दुकान का संचालन न किया जाकर उनके पुरुष सदस्य परिजनों द्वारा मनमाने तरीके से दुकान का संचालन किया जा रहा है जो कि छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 09 खण्ड-18 में निहित प्रावधान अनुसार महिला समूह को आबंटित उचित मूल्य दुकान में दुकान से संबंधित सभी कार्य यथा खाद्यान्न की प्राप्ति, उपभोक्ताओं को खाद्यान्न का वितरण समूह की महिला सदस्यों द्वारा स्वयं ही की जायेगी। किसी भी स्थिति में पुरुषों से उक्त कार्य नहीं कराया जायेगा के विरूद्ध है।
02. शासन द्वारा पूर्व माह के अतिशेष खाद्यान्न की कटौती करते हुए दुकान में पूरा भंडारण उपलब्ध करवाया गया है परंतु संचालक एजेंसी द्वारा खाद्यान्न नहीं प्राप्त होने की बात कहते हुए हितग्राहियों को गुमराह किया जा रहा है एवं हितग्राहियों को सही मात्रा में खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है।03. जांच के दौरान उचित मूल्य दुकान में स्टाक एवं वितरण पंजी का संधारित होना नहीं पाया गया।04. जाँच दिनांक तक 17-04-2023 तक उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न की कुल प्राप्ति एवं वितरण की गणना करने पर बचत शेष स्टाक के विरूद्ध भौतिक सत्यापन में मौके पर अत्यल्प खाद्यान्न पाया गया एवं 600.29 क्विंटल चावल, 9.90 क्विंटल शक्कर, 7.65 क्विंटल रिफाइंड नमक की कमी पाई गई।
05. उचित मूल्य दुकान धनगंवा-402002032 के संचालनकर्ता एजेंसी अनामिका महिला स्व सहायता समूह के सदस्यों एवं उनके परिजनों द्वारा 600.29 क्विंटल चावल, 9.90 क्विंटल शक्कर, 7.65 क्विंटल रिफाइंड नमक को गबन करते हुए आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया है एवं सार्वजनिक वितरण के निःशुल्क चावल एवं नमक तथा सब्सिडी दर पर प्राप्त शक्कर की काला बाजारी की गई है।
संचालनकर्ता एजेंसी अनामिका महिला स्व सहायता समूह के अध्यक्ष, सचिव एवं उनके संलिप्त परिजनों का उपरोक्त कृत्य छ०ग० सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(1), 5(24), 9 (18), 11 (5), 11 (11), 13 (1), 13(2), 14 (1), 14 (2) और 15 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है।
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